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PM की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले रिजवी को मिली बेल: 5 महीने बाद जेल से बाहर आएगा आरोपी, पटना हाईकोर्ट ने दी राहत

बिहार,हाई कोर्ट

पटना हाई कोर्ट ने उस युवक को जमानत दे दी है, जिस पर राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था।

आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा (20 वर्षीय) को 27 अगस्त 2025 को घटना के बाद 29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। यह घटना दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में मानसरोवर ढाबा के पास हुई, जहां कांग्रेस-आरजेडी के संयुक्त मंच से वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक बवाल मच गया। आरोपी पर देशद्रोह सहित तीन धाराओं में एफआईआर दर्ज थी। बीजेपी के स्थानीय नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की, और युवक को दरभंगा जेल में रखा गया। जेल में 5 महीने से अधिक समय बिताने के बाद, उनके वकील रियाज अहमद ने पटना हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिसे हाल ही में स्वीकार कर लिया गया। जमानत आदेश की कॉपी मिलते ही युवक संभवतः कल तक जेल से रिहा हो जाएगा।

इस घटना ने बिहार में तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर झड़प हुई, जिसमें लाठियां, ईंट-पत्थर चले और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। बीजेपी ने बिहार बंद भी बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना के करीब एक सप्ताह बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी गईं, जो न केवल उनके परिवार का अपमान है, बल्कि पूरे देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। उन्होंने इसे राजनीतिक स्तर से नीचे गिरने वाली घटना बताया। हालांकि, यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में काफी चर्चा में रहा, जहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। हालांकि, कांग्रेस ने आरोपी से किसी औपचारिक संबंध से इनकार किया था, और कहा था कि मुख्य नेता जाने के बाद यह घटना हुई।

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