
क्रिसमस पर्व के मद्देनज़र पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाया है। 25 दिसंबर 2025 को गंगा नदी में निजी नाव और बोट के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पटना सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) गौरव कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, प्रशासनिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि क्रिसमस के अवसर पर गंगा नदी के तट पर भारी भीड़ उमड़ती है और बड़ी संख्या में लोग नदी के उस पार पिकनिक मनाने जाते हैं। इस दौरान प्रचार-प्रसार के नाम पर नावों का परिचालन असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में नाविक तय क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर ओवरलोडिंग करते हैं और बिना वैध अनुमति के अवैध रूप से नावों का संचालन किया जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व में हुई नाव दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए लोगों की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह सख्त निर्णय लिया है। आदेश के तहत 25 दिसंबर 2025 को सुबह 6 बजे तक पटना सदर अनुमंडल क्षेत्र में गंगा नदी में किसी भी निजी नाव या बोट का बिना अनुमति संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
गौरतलब है कि एसडीएम द्वारा जारी यह आदेश 25 दिसंबर 2025 को पूरे दिन प्रभावी रहेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दें, ताकि क्रिसमस पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके।