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आज जारी होगा बिहार वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट, नाम छूट गया है तो दर्ज करवा सकते हैं शिकायत

बिहार,मतदाता सूची

आज जारी होगा बिहार वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट, नाम छूट गया है तो दर्ज करवा सकते हैं शिकायत.

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरा हो चूका है.आज शुक्रवार को चुनाव आयोग प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा. मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया गया है. मतदाता बीएलओ से संपर्क कर या बूथ पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं. ऑनलाइन पोर्टल पर भी सूची उपलब्ध है. नाम जोड़ने हटाने या सुधार के लिए पहली अगस्त से पहली सितंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है.

आयोग की ओर सभी 90 हजार बूथों पर मतदाता सूची घोषित की जाएगी. यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आदेश के पैरा 7(4) (पृष्ठ 3) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है. मतदाता सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी.आयोग ने निर्देश दिया है कि बिहार के सभी 38 जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल एवं भौतिक प्रतियां प्रदान की जाएंगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), बिहार तथा राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से पहली अगस्त से पहली सितंबर 2025 तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करेंगे.इस दौरान कोई भी पात्र मतदाता जो सूची में सम्मिलित नहीं हो सका हो, अपना नाम जोड़ने, किसी अयोग्य नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि में सुधार हेतु आवेदन कर सकता है.

दो अगस्त से हर दिन (सोमवार से रविवार) राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों एवं नगर निकायों के (नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम) क्षेत्रों में कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा. कोई भी मतदाता इस अवधि में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक यहां दावा-आपत्ति का आवेदन दे सकता है.आयोग द्वारा विशेष शिविर को लेकर जारी निर्देश में बताया गया है कि ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप सूची (ड्राफ्ट) में सम्मिलित नहीं हुए है अथवा पहली जुलाई, 2025 को 18 वर्ष पूरा करने वाले भारत के नागरिक को अपना प्रारूप -6 में घोषणा पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करा सकते हैं.

विशेष शिविर में मतदाता अपने नाम के स्थानांतरण या संशोधन के लिए स्वयं प्रारूप -8 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करा सकते हैं. बिहार के बाहर के आवेदक भी प्रारुप -8 के साथ घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा. प्रारूप सूची में सम्मिलित गलत बोगस मतदाताओं के खिलाफ आक्षेप करने वाले स्वयं प्रारूप-7 में आवेदन दर्ज कर सकते हैं.आयोग ने बीएलओ को निर्देश दिया है कि दिव्यांग एवं वृद्धजन जिन्हें विशेष कैंप में पहुंचने में कठिनाई है उनसे उनके घर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे.

हर दिन कार्य दिवस समाप्त होने के बाद संबंधित एइआरओ (प्रखंड व शहरी क्षेत्र के कार्यपालक ) का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को विधानसभा वार, बूथवार अलग-अलग कर संबंधित इआरओ, एइआरओ और बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे.इसका निष्पादन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा. इस अवधि में आवेदक दस्तावेज एवं फोटो भी उपलब्ध करा सकते हैं.हर आवेदक के उसके आवेदन की पावती भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी.

आयोग ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि वे सभी विशेष कैंप में कम से कम दो कर्मियों (एक कंप्यूटर आपरेटर सहित) प्रतिनियुक्त करें. विशेष कैंप का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है. जिला स्तर पर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर प्रेस नोट जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा.राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों को विशेष कैंप की जानकारी निश्चित रूप से दी जाएगी. विशेष कैंप का फोटोग्राफ्स और वीडियो भी संधारित की जाएगी.

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