
बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से हो रही है, और इसे लेकर पटना जिला प्रशासन ने कड़ी तैयारियां की हैं। आगामी सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जाएगी। इस दौरान धारा 163 लागू रहेगी, जिसके तहत प्रदर्शन, जुलूस, हथियार लेकर चलने और लाउडस्पीकर बजाने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों से प्रदर्शन और जुलूस की संभावना जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार की कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस दौरान विधानसभा परिसर और आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू रहेगी।
इस आदेश के अनुसार, विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी तरह का प्रदर्शन, जुलूस या 5 से अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी जमावड़ा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने, लाउडस्पीकर बजाने, घेराव करने, या किसी तरह के खतरनाक हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, गड़ासा, फरसा, भाला, छूरा इत्यादि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, बिना अनुमति के किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या रोशनी सहित या रहित धरना भी निषेध रहेगा।
यह आदेश 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक लागू रहेगा, यानी जब तक विधानसभा सत्र समाप्त नहीं हो जाता, तब तक इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रशासन ने इसे सुरक्षा के मद्देनजर और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया है।