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बिना लाइसेंस बिहार में मूर्ति विसर्जन की परमिशन नहीं, लाउडस्पीकर से पड़ोसी हुए परेशान तो आयेगी पुलिस

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पटना: आज सप्तमी के दिन दुर्गा मां के पट खुल जायेंगे. सड़कों पर भीड़भाड़ भी काफी देखी जायेगी. हालांकि, इस बार पहले ही सरकार और प्रशासन की तरफ से सख्त और कड़े नियम लागू किये गए. किसी तरह की अनहोनी ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न हो, इसे लेकर चप्पे-चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

जगह-जगह देवी-देवताओं के पंडाल सजाए गए हैं और भक्ति-भजन की आवाज गूंज रही है. लेकिन पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि डीजे बजाना प्रतिबंधित है. पंडालों में लाउडस्पीकर की आवाज केवल निर्धारित डेसिबल सीमा तक ही रहेगी और रात 10 बजे के बाद कोई भी लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है. लाउडस्पीकर के शोर से किसी को परेशान किया तो शिकायत पर पुलिस कार्रवाई करेगी. इन मामलों में तीन साल तक की जेल हो सकती है.

दरअसल, लाउडस्पीकर की तेज आवाज से मरीजों और छात्रों को परेशानी से बचाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों को निर्देश दिये हैं कि वह नियम के अनुसार कार्रवाई करें. अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) पंकज कुमार दराद ने बताया कि यदि किसी पंडाल या कार्यक्रम से लाउडस्पीकर की आवाज पड़ोसी के घर तक जाती है और शिकायत दर्ज होती है, तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचेगी और कार्रवाई करेगी

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