
पिछले महीने एक टीवी सीरियल ‘तुम से तुम तक’ रिलीज हुई। जिसमें प्रेम प्रसंग की उम्र को लेकर एक व्यक्ति ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है।
दरअसल, हिंदी धारावाहिक ‘तुम से तुम तक’ को लेकर विवाद चल रहा है। इस शो में 46 साल के एक पुरुष और 19 साल की एक लड़की की लव स्टोरी दिखाई गई है। इसी कारण एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी। और सीरियल को आपत्तिजनक बताया था। अब इस पर बॉम्बे HC ने सख्त टिप्पणी की है। वहीं, कोर्ट ने शिकायतकर्ता(सुनील शर्मा) से पूछा ‘सीरियल में क्या आपत्तिजनक है? अगर आपकी सोच के अनुसार देखें तो हमें टीवी ही बंद करना पड़ेगा। अगर 46 साल का अभिनेता 19 साल की लड़की से प्यार करता है तो इससे भावनाएं कैसे आहत हो जाएंगी? अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है, तो टीवी मत देखिए।’ साथ ही इसने साइबर सेल को अपना नाम सुनील शर्मा बताया है। वहीं, कोर्ट में सुनाल महेंद्र शर्मा कहा है। और पहचान पत्र(आधार कार्ड,पैन कार्ड) में नाम महेंद्र संजय शर्मा है। इसे अदालत ने शरारात बताया है। इस पर अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा ‘आप कहते हैं कि आप ‘एबीसी’ हैं, फिर आप ‘एक्सवाईजेड’ निकलते हैं। यह कैसा औचित्य है? अगर आप गुमनाम रहना चाहते थे तो सही तरीके से रहते। यहां तो आपने पहचान ही बदल दी।’
हालांकि, इस मामले में अदालत ने संकेत दिया कि शिकायतकर्ता को कम से कम 1 महीने के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में सफाई और पोछा लगाने का आदेश दिया जा सकता है। इसे कोर्ट ने साइबर पुलिस की चूक के लिए नोडल अधिकारी पर भी नाराजगी जताई है। और इसे मूर्खता बताया साथ ही विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।
