2003 की वोटर लिस्ट जारी,जानिये किसे वेरिफिकेशन के लिए नहीं देने होंगे दस्तावेज
बिहार,2003 की वोटर

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर जारी घमाशान के बीच चुनाव आयोग अपने काम में जोरशोर से जूता है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित 2003 की एसआईआर को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. चुनाव आयोग के अनुसार अब 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे मतदाताओं के माता-पिता का नाम अगर सूची में है, तो उन्हें कोई अन्य संबंधित दस्तावेज नहीं देना होगा.
आयोग की वेबसाइट पर अपलोड को देख सकते हैं. डीएम अब इससे डाटा निकालकर बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे.आयोग द्वारा 24 जून 2025 को जारी निर्देश के पैरा 5 में उल्लेख किया गया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि 01.01.2003 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची सभी बीएलओ को हार्ड कॉपी में उपलब्ध हो और वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हो, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज प्रमाण के रूप में जमा कर सके.
यदि पिता का नाम 2003 विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में है, तो पुत्र के सत्यापन के लिए सूची के अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र जमा नहीं करना होगा.बिहार की 2003 की मतदाता सूची की इस सहज उपलब्धता से राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में काफी सुविधा होगी, क्योंकि अब कुल मतदाताओं में से करीब 60 फीसदी यानी 4.96 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है.
बिहार की 2003 की मतदाता सूची की इस सहज उपलब्धता से राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में काफी सुविधा होगी.उन्हें केवल 2003 की मतदाता सूची में अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और गणना फॉर्म भरकर जमा करना होगा. यह जानकारी मतदाता और बीएलओ दोनों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है. ऐसे मतदाताओं को केवल गणना फॉर्म के साथ अपने दस्तावेज जमा करने होंगे.
