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राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन, बिहार में 95 पूर्व प्रत्याशी 3 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

बिहार, निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन, बिहार में 95 पूर्व प्रत्याशी 3 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव.

बिहार में नगर निकायों के चुनाव के लिए चल रहे नामांकन के बीच निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है.आयोग ने  95 पूर्व उम्मीदवारों को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है जिनमें कोचस नगर पंचायत के 39 उम्मीदवार शामिल हैं. यह कार्रवाई 2018 और 2019 के चुनावों के बाद चुनावी खर्च जमा न करने के कारण की गई है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार फैसला सुनाते हुए कुल 95 पूर्व अभ्यर्थियों को तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध (अयोग्य) लगा दिया है.इनमें से नगर पंचायत कोचस के 39 पूर्व प्रत्याशी भी हैं.राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत कोचस में 39 पूर्व प्रत्याशियों को जबकि रोहतास जिले के ही बिक्रमगंज नगर परिषद के सबसे अधिक 55 पूर्व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सारण जिला के दीघवारा नगर पंचायत के एक प्रत्याशी को भी तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है. इन सभी की सूची आयोग द्वारा जारी कर दी गई है.आयोग ने नगर पंचायत कोचस के 2019 के चुनाव के बाद जबकि नगर परिषद बिक्रमगंज के प्रत्याशियों पर यह कार्रवाई वर्ष 2018 के चुनाव के बाद 30 दिनों के अंदर चुनावी खर्च जमा नहीं करने के कारण किया है.

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