
बेगूसराय में एक दिल दहला देने वाले प्रेम प्रसंग के मामले में पति की हत्या के आरोप में पत्नी नीतू देवी और उसके प्रेमी गौतम कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने बीरपुर थाना कांड संख्या 128/2021 और सत्र वाद 119/2022 की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हत्या और साजिश के आरोप में दोषी ठहराया।
मामला 20 अक्टूबर 2021 की रात का है, जब नीतू देवी और उसके प्रेमी गौतम कुमार ने मिलकर पति मंतोष कुमार की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मृतक के भाई संतोष कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद जांच शुरू हुई और मुकदमा दायर किया गया।
प्राथमिक जांच और गवाहों के बयान के आधार पर, मृतक का 8 वर्षीय पुत्र रिशु कुमार की गवाही निर्णायक साबित हुई। उसने अदालत में कहा कि उसने अपनी मां नीतू देवी और गौतम कुमार को अपने पिता की हत्या करते हुए देखा था। इस गवाही ने मामले को और पुख्ता किया, जिससे न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत उन्हें 3 साल की सजा और 17,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले के बाद मृतक के परिवार में न्याय की भावना जागी है, और उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि, इस घटना को लेकर समाज में नीतू देवी और गौतम कुमार के खिलाफ निंदा भी देखने को मिल रही है।
यह केस न केवल प्रेम संबंधों के परिणामस्वरूप हुई हिंसा की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि समाज में अपराध की बढ़ती जड़ता को भी उजागर करता है। अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, लेकिन इस दुखद घटना ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, खासकर प्रेम प्रसंग के कारण हुए हिंसा और परिवारों में टूट के बारे में।