मालदीव जाने की अनुमति देकर कोर्ट ने क्या कहा तेजप्रताप मोबाइल नंबर दें और गवाहों से छेड़छाड़ ना करें
तेजप्रताप,मालदीव
पटना: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने तेज प्रताप यादव को यात्रा की अनुमति दे दी है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर 17 से 23 मई के बीच यात्रा करने की इजाजत दे दी। तेज प्रताप आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी हैं। अदालत ने आदेश में कहा कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी जमानतशुदा आरोपी को विदेश यात्रा से वंचित नहीं किया जा सकता।
यह मामला उस कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसमें साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भारतीय रेल विभाग में ग्रुप डी की नियुक्तियों के बदले में उम्मीदवारों से उनके नाम पर जमीन हस्तांतरित कराई गई थी। सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।